नीमच। श्रीमान् अंकित जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच के द्वारा फरियादी के मुह पर मुक्का मारकर उसका नाक तोडकर गंभीर चोट पहुॅचाने वाले आरोपी लोकेश पिता घनश्याम प्रजापति, उम्र-25 वर्ष, निवासी-स्कीम नम्बर 36-बी, पुराना चूना भट्टा, जिला-नीमच, म.प्र. को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के कारावास व 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री राजेन्द्र नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 28.07.2018 को रात्रि के लगभग 11ः30 बजे विजय टॉकीज स्थित वृंदावन होटल के पास की हैं। फरियादी हनी केशवानी उसके मित्र सुशील के साथ विजय टॉकीज चौराहा के पास घुम रहा था, कि आरोपी ने उसको धक्का दिया तो इस पर फरियादी ने आरोपी को धक्का देने से मना किया। इसी बात पर विवाद करते हुवे आरोपी जिसने अपने हाथ में लोहे कड़ा पहना हुवा था, उससे फरियादी के नाक पर मुक्का मार दिया, जिससे नाक की हड्डी टूट गई। मौके पर मौजूद लोगो ने बीच-बचाव किया, इसके बाद फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की गई, जिसके पश्चात् फरियादी का मेडिकल किये जाने के पश्चात् आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।
मुक्का मारकर नाक तोडने वाले आरोपी को 03 माह का सश्रम कारावास।
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