नीमच। शासन की योजना का फायदा किस प्रकार गरीब तक नहीं पहुंच रहा है और समृद्ध लोग शासकीय योजना का मजाक बनाकर उनका लाभ उठा रहे है। नीमच जिले के ग्राम हनुमंतिया व्यास में बीपीएल कार्डधारी परिवार का तीन मंजिला आलीशान मकान का प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ गुरूप्रसाद ने मामले में सहायक कलेक्टर व एंव प्रभारी बीडीओ विकासखंड मनासा के सृजन वर्मा और मनासा जनपद के पीओसी विजयकुमार विजयवर्गीय को मामले में जांच सौंप दी है। जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने नीमच जनपद पहुंचकर वहां के अधिकारी व बाबू सहित आरोपी व्यक्ति व शिकायतकर्ता को भी वहां बुलाकर करीब तीन घंटे मामले में पूछताछ की है।

यह है मामला

उच्च न्यायालय अधिवक्ता दर्शन शर्मा ने मामले कलेकटर, जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम को शिकायत देकर अवगत कराया है कि भ्रष्टाचार का एक मामला भाटखेड़ा पंचायत के ग्राम हनुमंतिया व्यास की शासकीय आबादी भूमि सर्वे नंबर 134 / 3 रकबा 0.80 हेक्टर में हुआ है, जिसमें ग्राम हनुमंतिया व्यास निवासी वीरेन्द्र पिता ओमप्रकाश यादव, शांतिदेवी पत्नी ओमप्रकाश यादव जीतेन्द्र पिता ओमप्रकाश यादव ने ग्राम पंचायत भाटखेड़ा, के तत्कालीन सरपंच और सचिव मदनलाल प्रजापत (मो.नं. 9406612678) से मिलकर 2000 वर्गफीट के तीन भूखण्ड कुल 6000 वर्गफीट, एक ही परिवार में लाखों रूपये मूल्य की बेशकीमती भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाने के लिये नियम विरूद्ध तरीके से षडय़ंत्र करते हुए गांव ठान में भूमि स्वामी अधिकारों पर गृह स्थल हेतु दिये जाने का प्रमाण पत्र जारी करवा लिए है, जबकि उक्त लोगों को नियमों के अनुसार आबादी में भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता ही नहीं थी। बाद में ग्राम पंचायत भाटखेड़ा ने उक्त तीनों भूखण्ड क्रमांक 1,2 व 3 पर एक ही भवन के निर्माण की अनुमति 6000 वर्गफीट से अधिक भूमि पर विधि विरूद्ध रूप से प्रदान कर दी, क्योंकि विधि अनुसार तीन भूखण्डों पर तीन अलग व्यक्तियों के द्वारा एक ही निर्माण अनुमति प्रदान किये जाने बाबत् कोई नियम नहीं है। उक्त तीनों भूखण्डों पर दो मंजिला आलीशान बंगले का निर्माण कर दिया जो कि दो करोड़ रूपयों से अधिक का है। जिसमें पाँच बड़े बेडरूम, दो बडे हॉल, एक ड्राईंग रूम, एक बड़ा रसोईघर, 7 बड़े लेटबॉथ, और एक स्टोर रूम स्थित है, वर्तमान समय में उक्त बंगला जिसका नाम ओम शांति निवास है और उसकी बाउण्ड्रीवॉल करीबन 10,000 वर्गफीट से अधिक भूमि पर निर्मित है, जबकि उसे 6000 वर्गफीट की भूमि पर ही निर्माण किये जाने की अवैध अनुमति प्रदान की गयी थी, साथ ही खसरा नंबर 134 पैकी की भूमि पर निर्माण नहीं करते हुए शासकीय भूमि सर्वे नंबर 134 / 1 व सर्वे नंबर 134/ 5 पर अवैध कब्जा करते हुए निर्माण कार्य किया गया है। श्री शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 244 के अनुरूप ही आबादी भूखण्ड का आवंटन किया जा सकता है, पंचायत ने नियमों की अवहेलना करके अथवा उसमें बतलाई प्रक्रिया का पूर्णत: पालन न करते हुए निपटारा किया गया है। जिस कारण से आवंटन अवैध है, धारा 244 के नियम 10 के तहत ग्राम के भवन निर्माण के स्थलों का अभिन्यास ( ले-आउट) उनके वितरण करने के पूर्व उपखंड अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। लेकिन इस मामले में उपखंड अधिकारी नीमच द्वारा वितरण से पूर्व वितरण किये गये भूखण्ड का अभिन्यास स्वीकृत नहीं किया गया है, नियम 5 के अनुसार भूखंडों को न्याय्य रूप में विभाजित नहीं किया गया है और किसी भी भूखण्ड को उनके लाभ अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और न ही प्रीमियम स्थिर ( अवधारित) किया गया है, 244 के नियम 13 के अनुसार आबादी क्षेत्र में कोई ऐसी भूमि भवन निर्माण के लिए उपखंड अधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं दी जाएगी. जो रिक्त स्थलों की पंजी में प्रविष्ट न हो या उसमें आरक्षित अंकित हो । विरेन्द्र पिता ओमप्रकाश अहीर करोड़पति है, लेकिन उसका नाम आज तक बीपीएल सूची में क्रमांक 7 पर दर्ज है। दर्शन शर्मा ने बताया कि उक्त अवैध आवंटन और निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये उन्होंनें मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर नीमच, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार जीरन को मय प्रमाण शिकायत करते हुए आरोपीगण पर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज किये जाते हुए अवैध बंगले को धराशायी किये जाने की मांग की है। इसके अलावा उक्त ओम शांति निवास में ओम प्रकाश अहीर द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर विद्युत का अनाधिकृत उपयोग किया जा रहा है जिसकी शिकायत भी विद्युत विभाग के विजिलेंस विभाग को की है।

इनका यह कहना है
ग्राम हनुमंतिया व्यास में नियमों विरूद्ध पंचायत से भूखंड लेकर निर्माण और बीपीएल सूची में भी नाम दर्ज के संबंध में शिकायत पर जांच दी गई थी। जिसकी जांच मुख्य रूप से सहायक कलेक्टर सृजन वर्मा कर रहे है। मैं उनका सहयोगी हूं, सभी दस्तावेज उनके पास है। अभी वह छुट्टी पर है। वहीं इसके बारे अधिक बता पाएंगे।
– विजय कुमार विजयवर्गीय, पीओसी जनपद पंचायत मनासा।