नीमच। जिला दंडाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, (1)(2) के तहत संपूर्ण नीमच जिले की सीमा में लाउडस्पीकर डीजे के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के तहत औद्योगिक रिहायशी ,एवं अन्य क्षेत्रों के लिए प्रथक प्रथक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई है निर्धारित डेसीबल सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी