नीमच। जीरन थाना अंतर्गत निवासी सोहनलाल उर्फ सोनू बंजारा की मौत के बाद अधिवक्ता दर्शन शर्मा के खिलाफ जीरन पुलिस ने जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में धारा 108, 308(7) में मामला दर्ज किया है। जिसमें जिला सत्र न्यायालय ने भी आरोपी दर्शन शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी दर्शन शर्मा को रक्षाबंधन पर्व भी जेल की सलाखो में ही मनाना पड़ा है। जानकारी मिली है कि दर्शन शर्मा के खिलाफ एक और शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत कर यह बताया है कि उसने समाचार—पत्र में एक्सयूवी 500 कार बेचने का विज्ञापन देखा था। उक्त विज्ञापन में छपे नम्बर 9827331277 पर बात करने पर सामने वाले व्यक्ति ने अपना नाम अधिवक्ता दर्शन शर्मा बताया। जिसके बाद 21 दिसम्बर 2023 को दर्शन शर्मा ने कोर्ट में बुलाकर उक्त कार क्रमांक आरजे 06यूए7190 का सोदा 4 लाख रूपये में किया। जिसमें साई के रूप में दर्शन शर्मा ने मौके पर ही एक लाख रूपये फोन पे के माध्यम से प्राप्त किए। जिसके कुछ दिनों बाद शिकायतकर्ता को यह मालूम हुआ की दर्शन शर्मा ने उसके साथ धौखाधड़ी की है, उसकी कार मॉडल भी पुराना होकर वर्ष 2012 का था। दर्शन शर्मा ने अपनी कार की गलत जानकारी देकर शिकायतकर्ता के साथ रूपये एठने के लिए धौखाधड़ी की। यहां तक की एक लाख रूपये वसूलने के बाद भी उक्त कार का आधिपत्य कब्जा भी शिकायतकर्ता को नही दिया गया। शिकायतकर्ता ने जब दर्शन शर्मा ने अपने रूपये लौटाने की मांग की तब दर्शन शर्मा अधिवक्ता होने की धौंस धपट दिखाने लगा। कई महिनो तक चक्कर काटने के बाद बड़ी मुश्किल से दर्शन शर्मा ने 50 हजार रूपये लौटाये और बकाया रूपया दर्शन शर्मा हजम कर गया। अमायत में खयानत करने और धौखाधड़ी कर रूपये एठने के संबंध में शिकायतकर्ता ने केंट पुलिस को इस संबंध में वर्ष 2024 में शिकायत की थी। जिसके बाद भी मामले में कोई सुनवाई नही हुई। ऐसे में दर्शन शर्मा पर शिकायतकर्ता का कहना है कि वह अब पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल को इस मामले से अवगत कराते हुए शिकायत करेगा। ऐसे में देखना होगा की दर्शन शर्मा पर इस गंभीर मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।