सिंगोली:- केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, उप नारकोटिक्स आयुक्त कार्यालय नीमच (म.प्र. इकाई) द्वारा फसल वर्ष 2026-27 के लिए अफीम काश्त लाइसेंस को लेकर अफीम काश्तकारों एवं आमजन के लिए महत्वपूर्ण सूचना / सलाह जारी की गई है। जारी प्रेस नोट के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अफीम काश्त के लाइसेंस हेतु पात्रता की सामान्य शर्तें (अफीम नीति) अधिसूचित की जाती हैं। फसल वर्ष 2026-27 के लिए भी अफीम काश्त लाइसेंस हेतु पात्रता की सामान्य शर्तें भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की जानी हैं। लाइसेंस प्राप्त करने की इन सामान्य शर्तों को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की विभागीय वेबसाइट
www.cbn.nic.in पर अपलोड किया जावेगा तथा इसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में भी ब्यूरो द्वारा करवाया जावेगा। साथ ही अफीम नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत संभावित पात्र एवं अपात्र कृषकों की सूची भी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी। अफीम नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत ही पात्र कृषकों को सम्बन्धित जिला अफीम अधिकारी कार्यालय द्वारा लाइसेंस जारी किए जावेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अफीम नीति भारत सरकार द्वारा उच्च स्तर पर निर्धारित की जाती है तथा इसके संबंध में किसी व्यक्ति अथवा स्थानीय कर्मचारी/अधिकारी को अधिसूचना के पूर्व जानकारी नहीं होती है। इसलिए अफीम काश्त के लाइसेंस हेतु पात्रता के संबंध में किसी दलाल अथवा किसी अन्य माध्यम के बहकावे में न आएं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अफीम काश्त का लाइसेंस दिलवाने के नाम पर किसी धनराशि की मांग की जाती है, तो इसकी शिकायत मय सबूत विभागीय उच्चाधिकारियों / भ्रष्टाचार निरोधक संस्था / केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल (म.प्र.) को करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी दलाल के बहकावे में न आएं।