नीमच। जीरन महाविद्वालय की प्राचार्य दीपा कुमावत को आज सोमवार को नीमच न्यायालय ने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर के मामले में दोष मुक्त कर दिया है। यह मामला जिले का चर्चित मामला भी बना था, जीरन कॉलेज की प्रिंसिपल दीपा कुमावत के खिलाफ उन्हीं के कॉलेज के स्टॉफ ने अभ्रदता, एक्ट्रोसिटी एक्ट की धारा सहित अन्य धाराओं में दो साल पहले पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था, इस मामले में पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर चालान विशेष सत्र न्यायाधीश माननीय आलोक सक्सेनाजी के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने तमाम साक्ष्य और गवाहों के बयान सहित वकील की दलीलों को सुना गया। माननीय न्यायालय ने प्रिंसिपल दीपा कुमावत को दोषमुक्त कर दिया है। प्रिंसिपल की तरफ से पैरवी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष जोशी ने की है।
प्राचार्य दीपा कुमावत को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, जीरन कॉलेज के अधीनस्थ कर्मचारियों ने दर्ज करवाई थी एफआईआर
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