नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जिले में अवैध रूप से विकसित की जा रही तीन अनाधिकृत आवासीय कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी भूमि में किसी भी प्रकार के अंतरण (रजिस्ट्री, नामांतरण आदि) पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनासा,सरवानिया महाराज एवं जावद क्षेत्र में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित कर भूखंडों का विक्रय किए जाने के प्रकरण सामने आए थे। इन मामलों में म.प्र. नगरपालिका अधिनियम एवं म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत कार्रवाई की जा रही है। जावद क्षेत्र में कैलाशचंद्र तेली, पुष्करराज तेली एवं अभिषेक भारद्वाज द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित कर भूखंड विक्रय करना पाए जाने पर इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने तथा अनाधिकृत निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मनासा में काईद जोहर के विरुद्ध तथा सरवानिया महाराज क्षेत्र में मनोज छाबड़ा, सुभाष छाबड़ा एवं रोशनलाल जैन के मामलों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों की सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्रकाशित कराई जाए तथा अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शीघ्र की जाए।


