नीमच, 22 मई 2026। जिले में नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली दवाओं की बिक्री पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. दिनेश प्रसाद के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दुकानों को सील कर दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा एनआरएक्स एवं नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना वाली दवाओं के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड की सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक द्वारा विभिन्न औषधि विक्रय संस्थानों के औचक निरीक्षण किए गए, जिनमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। खाद्य एवं औषधि निरीक्षक श्री शोभित कुमार ने बताया कि जांच के दौरान संबंधित संस्थानों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद दोनों संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन संचालकों द्वारा संतोषजनक जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। कार्रवाई के तहत मेसर्स मल्लिक फार्मेसी, बैंसला का औषधि लाइसेंस 7 दिवस के लिए निलंबित कर मेडिकल स्टोर को सील किया गया है। वहीं मेसर्स ओम मेडिकल, मनासा का लाइसेंस 5 दिवस के लिए निलंबित कर दुकान को निलंबन अवधि तक सीलबंद किया गया है। प्रशासन ने जिले के सभी औषधि विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना वाली दवाओं के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड नियमानुसार अनिवार्य रूप से संधारित करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।**
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